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मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव निरस्त, उम्मीदवारों की जमानत राशि होगी वापस

Madhya Pradesh Panchayat Election
भोपाल। मध्यप्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव निरस्त कर दिए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने 4 दिसंबर 2021 द्वारा घोषित किया गया चुनाव कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया है।
 
इससे पहले पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग में बैठक हुई। अध्यादेश को वापस लिए जाने के बाद राज्य चुनाव आयोग ने कानूनी स्थिति को लेकर आज विधि विशेषज्ञों के साथ बैठक की।
 
शिवराज सरकार द्वारा मध्यप्रदेश पंचायत राज और ग्राम स्वराज संशोधन अध्यादेश को वापस लिए जाने के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सोमवार को स्थगित या रद्द कर दिया जाएगा, लेकिन देर शाम तक फैसला नहीं हो सका था।

उधर, राज्य चुनाव आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास के साथ आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी पहलुओं पर चर्चा की। इसके बाद विधि विशेषज्ञों की राय लेने का निर्णय लिया गया था।
 
आयोग के सचिव बीएस जमोद का कहना है कि चुनाव को लेकर कोई भी फैसला कानूनी राय लेने के बाद ही लिया जाएगा। सोमवार को राज्य चुनाव आयोग में दिनभर बैठकों का दौर चलता रहा। चुनाव आयुक्त ने करीब डेढ़ घंटे तक प्रधान सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग उमाकांत उमराव, निदेशक पंचायत राज आलोक कुमार सिंह और आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक की।
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विकास सिंह
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