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Last Modified: भोपाल , बुधवार, 9 जनवरी 2019 (19:40 IST)

बड़ी खबर, मध्यप्रदेश के स्थाई निवासियों को 70 फीसदी रोजगार देना अनिवार्य

Madhya Pradesh
भोपाल। मध्यप्रदेश के स्थाई निवासियों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा एम.एस.एम.ई. विकास नीति-2017 में नया प्रावधान जोड़ा गया है।
 
आधिकारिक जानकारी के मुताबिक इस नीति के तहत प्रावधानित रियायतों एवं अन्य सुविधाओं का लाभ लेने वाली इकाइयों को उनके द्वारा उपलब्ध करवाए गए कुल रोजगार का 70 प्रतिशत रोजगार मध्यप्रदेश के स्थाई निवासियों को दिया जाना अनिवार्य होगा।
 
मध्यप्रदेश एम.एस.एम.ई. विकास नीति-2017 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के विनिर्माण उद्यमों को सहायता के लिए किए गए प्रावधानों को क्रियान्वित करने की दृष्टि से राज्य शासन द्वारा लागू मध्यप्रदेश एम.एस.एम.ई. प्रोत्साहन योजना-2017 को इस आशय तक संशोधित माना जाएगा।
 
यह प्रावधान 31 दिसम्बर, 2018 के बाद उत्पादन प्रारंभ करने वाली इकाइयों पर प्रभावी होगा। (वार्ता) 
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