दिग्विजय सिंह के खिलाफ दमोह में दर्ज हुई FIR, जैन तीर्थ और बजरंग दल को लेकर किया था ट्वीट
fir on digvijay singh in damoh : मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह (Digvijay Singh) की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बजरंग दल के सदस्यों ने उनके खिलाफ दमोह कोतवाली में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ धारा 153-A,177,505(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री के आरोप के बाद कुंडलपुर कमेटी और बजरंग दल ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फेंस की थी। जानिए आखिर क्या है पूरा मामला-
कुंडलपुर को लेकर किया था ट्वीट : 28 अगस्त को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के द्वारा अपने ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया गया था। इसमें उन्होंने लिखा था कि आचार्य विद्यासागर महाराज द्वारा देश के सबसे भव्य मंदिरों में से एक श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर परिसर में कल रात्रि से बजरंग दल के कथित आसामाजिक तत्वों द्वारा शिवजी की पिंडी रख उत्पात शुरू कर चुके हैं। स्थिति कभी भी गंभीर मोड़ ले सकती है यह गंभीर विषय है प्रशासन तत्काल कार्रवाई करे।
भ्रामक निकली जानकारी : पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के ट्वीट के बाद पूरे दमोह जिले में हड़कंप मच गया। स्थानीय प्रशासन ने तुरंत मामले की जांच के लिए एसडीएम और एसडीओपी को कुंडलपुर भेजा। इसके बाद दमोह एसपी के आधिकारिक ट्वीटर हैंडल से बताया गया कि हटा एसडीएम और एसडीओ पुलिस द्वारा कुंडलपुर का मौका निरीक्षण किया गया। कुंडलपुर संबंधी यह जानकारी पूर्णतः भ्रामक और तथ्यहीन है।
प्रशासकों ने किया इंकार : मीडिया खबरों के मुताबिक कुंडलपुर जैन मंदिर के प्रशासकों के अलावा हिन्दू संगठनों ने भी ऐसी किसी घटना से इनकार किया है। कुछ असमाजिक तत्वों शराब के नशे में परिसर में प्रवेश किया था, जिन्हें वहां से भगा दिया गया।
इंदौर में दर्ज हुआ मामला : इंदौर में भी इस मामले को लेकर भाजपा लीगल सेल के महानगर संयोजक निमेष पाठक ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ छोटी ग्वालटोली थाने में शिकायत देकर धार्मिक वैमनस्यता फैलाने की शिकायत की है.बीजेपी के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने ट्वीट कर कहा कि, कहीं कमलनाथजी ने चुनाव के मद्देनजर आपको माहौल बिगाड़ने का ठेका तो नहीं दे दिया?
क्या कहा पुलिस ने : दमोह के पुलिस अधीक्षक सुनील तिवारी ने कहा कि एक शिकायत के बाद कोतवाली पुलिस ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ कुंडलपुर जैन मंदिर पर पोस्ट के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 153-ए (धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), धारा 177 (झूठी जानकारी देना) और धारा 505 (2)(सार्वजनिक उत्पात फैलाने वाले बयान) के तहत मामला दर्ज किया है। एजेंसियां Edited by: Sudhir Sharma