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Last Modified: शनिवार, 22 अप्रैल 2023 (14:56 IST)

अडाणी ग्रुप को जयपुर एयरपोर्ट ट्रांसफर पर GST लागू नहीं

अडाणी ग्रुप को जयपुर एयरपोर्ट ट्रांसफर पर GST लागू नहीं - No GST on Jaipur airport transfer to Adani group
No GST on Jaipur airport transfer to Adani group: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के अडाणी समूह को जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे का संचालन सौंपने के सौदे पर जीएसटी लागू नहीं है। अग्रिम निर्णय प्राधिकरण ने अपने एक फैसले में यह बात कही।
 
एएआई ने अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (AAR) की राजस्थान-पीठ से पूछा था कि क्या अडाणी जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को व्यवसाय सौंपने पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होगा। एएआई ने जानना चाहा था कि क्या इस सौदे के 'गोइंग कंसर्न' माना जा सकता है। जब किसी पूरे व्यवसाय को स्थानांतरित किया जाता है और भविष्य में उसे स्वतंत्र रूप से चलाया जाता है, तो इस स्थानांतरण को 'गोइंग कंसर्न' कहते हैं। इस पर जीएसटी नहीं लागू है।
 
एएआर ने 20 मार्च, 2023 के अपने फैसले में कहा कि आवेदक (एएआई) और अडाणी जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच 16 जनवरी, 2021 को हुआ समझौता 'गोइंग कंसर्न' है।
 
अडाणी समूह ने अक्टूबर, 2021 में एएआई से जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के संचालन, प्रबंधन और विकास का काम अपने हाथ में ले लिया था। भारत सरकार ने हवाईअड्डे को 50 साल के लिए पट्टे पर दिया है। (भाषा)
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