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Last Updated : शनिवार, 10 अक्टूबर 2020 (09:07 IST)

राहतभरी खबर, GSTR-9 और GSTR-9C भरने की तिथि बढ़ी

GSTR-9 and GSTR-9C filling date extended | राहतभरी खबर, GSTR-9 और GSTR-9C भरने की तिथि बढ़ी
नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक रिटर्न (GSTR-9) और मिलान विवरण (GSTR-9C) भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी गई है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि वर्ष 2018-19 (तालिका 4, 5, 6 और 7) के लिए स्वतः भरे हुए जीएसटीआर 9 में वित्त वर्ष 2017-18 का डेटा भी शामिल है।
हालांकि करदाताओं ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए यह जानकारी पहले ही वित्त वर्ष 2017-18 के लिए भरे गए वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर 9) में उपलब्ध करा दी है और 2018-19 के लिए प्रपत्र जीएसटीआर-9 में 2 वर्षों (2017-18 और 2018-19) को अलग-अलग दिखाने की कोई व्यवस्था नहीं है।
 
करदाताओं को सिर्फ वित्त वर्ष 2018-19 से संबंधित मूल्य और वित्त वर्ष 2017-18 से संबंधित मूल्य सूचित करने की आवश्यकता है जिसे पहले ही सूचित कर दिया गया हो या नजरंदाज कर दिया गया हो। ऐसे मामलों में कोई प्रतिकूल दृष्टिकोण नहीं लिया जाएगा, जहां करदाताओं के वित्त वर्ष 2018-19 के वार्षिक रिटर्न में वित्त वर्ष 2017-18 से संबंधित आपूर्तियों और आईटीसी के विवरण को शामिल करते हुए पहले ही फाइल किए जा चुके वित्त वर्ष 2018-19 के जीएसटीआर-9 में भिन्नताएं पाई गई हों।
 
सभी करदाताओं से आगे बढ़ाई गई तारीख का फायदा उठाने और अंतिम समय की भागदौड़ से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना वार्षिक रिटर्न (प्रपत्र जीएसटीआर 9) भरने का अनुरोध किया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रपत्र जीएसटीआर-9सी सिर्फ ऐसे करदाताओं के लिए भरना अनिवार्य है जिनका वार्षिक टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है, वहीं प्रपत्र जीएसटीआर-9 में मिलान विवरण सिर्फ 5 करोड़ रुपए से ज्यादा सकल टर्नओवर वाली पंजीकृत इकाइयों द्वारा उपलब्ध कराना होता है। (वार्ता)