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Last Updated : शनिवार, 24 अप्रैल 2021 (14:31 IST)

सरकार ने 'विवाद से विश्वास' योजना के तहत भुगतान के लिए समयसीमा 30 जून तक बढ़ाई

Income Tax Department | सरकार ने 'विवाद से विश्वास' योजना के तहत भुगतान के लिए समयसीमा 30 जून तक बढ़ाई
नई दिल्ली। सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण अपनी प्रत्यक्ष कर विवाद निवारण योजना 'विवाद से विश्वास' के तहत भुगतान करने की समयसीमा 2 महीने और बढ़ाकर 30 जून तक कर दी है। सरकार ने कर अधिकारियों द्वारा उन मामलों में आकलन पुन: शुरू करने के लिए नोटिस जारी करने की तारीख भी 30 जून तक बढ़ा दी है जिनमें आय का आकलन नहीं हुआ है।

 
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में कहा कि यह भी निर्णय लिया गया है कि प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 के तहत देय राशि के भुगतान का समय, बिना किसी अतिरिक्त राशि के बढ़ाकर 30 जून 2021 तक किया जाएगा। (भाषा)
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