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Last Updated : रविवार, 28 मार्च 2021 (01:18 IST)

महाराष्ट्र में सरकार के कड़े आदेश, रात 8 बजे तक ही खुलेंगे मॉल और रेस्तरां, थूकने पर 1000 रुपए का जुर्माना

मुंबई। महाराष्ट्र की दूसरी लहर का कहर रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने शनिवार को कई बड़े आदेश जारी किए हैं। 
महाराष्ट्र सरकार ने राजनीतिक और धार्मिक सहित सभी प्रकार की सभाओं के आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध की शनिवार को घोषणा की। एक सरकारी आदेश में कहा गया है कि रेस्तरां, उद्यान और मॉल रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे।
 
आदेश में यह भी कहा गया है कि लोगों को रात 8 से सुबह 7 बजे के दौरान समुद्र तटों पर जाने की अनुमति नहीं होगी, ड्रामा थिएटर भी शनिवार रात से बंद रहेंगे। यह आदेश शनिवार की मध्यरात्रि से लागू होंगे। हालांकि सरकार ने अपने नए दिशा-निर्देशों में रात के समय खाने की डिलीवरी में छूट दी है।
 
आदेश में कहा गया है कि रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश 27 मार्च की मध्यरात्रि से लागू होगा। उल्लंघन करने पर प्रति व्यक्ति 1,000 रुपए का जुर्माना लगेगा।
 
उन्होंने कहा कि बगीचों और समुद्र तटों सहित सभी सार्वजनिक स्थानों को इसी अवधि के दौरान बंद रखा जाएगा और उल्लंघनकर्ताओं पर प्रति व्यक्ति 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। मास्क न पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा जबकि सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
 
इसमें कहा गया है कि राज्य में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक समारोहों के आयोजन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जा रहा है। आदेश में कहा गया है कि प्रेक्षागृह या ड्रामा थिएटर को इस तरह के आयोजनों के लिए अपनी संपत्ति का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।