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Last Modified: गुरुवार, 27 मई 2021 (13:43 IST)

UP में हड़ताल पर प्रतिबंध, योगी सरकार का फरमान

UP में हड़ताल पर प्रतिबंध, योगी सरकार का फरमान - no strike allowed for six months in UP
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गुरुवार को राज्य की सरकारी सेवाओं में छह महीने तक हड़ताल पर रोक प्रतिबंध लगा दिया है। इस आदेश के बाद सरकारी विभागों में कार्यरत लोग हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। 
 
सरकार अपर मुख्य सचिव (कार्मिक) मुकुल सिंघल ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के साथ ही यह आदेश राज्य में तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
 
अपर मुख्य सचिव सिंघल द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य के कार्यकलापों से संबंधित लोकसेवा, सरकारी निगम के अधीन किसी सेवा तथा किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन सेवा में 6 माह के लिए हड़ताल पर रोक लगाई जाती है।
 
उल्लेखनीय है देश कई राज्यों में स्वास्थ्य सेवाओं के साथ अन्य सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने की खबरें सामने आ चुकी हैं। अत: कोरोना काल में सरकार द्वारा यह कदम ऐहतियात के दौरान उठाया है कि ताकि कोई समस्या उत्पन्न न हो।
 
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