Gyanvapi Case : ज्ञानवापी मस्जिद मामले में 12 सितंबर को फैसला सुनाएगी अदालत, सुनवाई खत्म
सुनवाई पूरी होने के बाद हिन्दू पक्ष के एक वकील ने बताया कि जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में वादी और प्रतिवादी पक्ष की सुनवाई पूरी हो गई है। उन्होंने बताया कि अदालत ने मस्जिद परिसर में वादी पक्ष को श्रृंगार गौरी मंदिर में नियमित पूजा-अर्चना करने की अनुमति दिए जाने की मांग से जुड़ी अर्जी पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर मुकदमे की अगली तारीख 12 सितंबर तय की है।
उन्होंने बताया कि अदालत इस महत्वपूर्ण मामले की अगली तारीख 12 सितंबर को अपना फैसला सुनाएगी।
इस मामले की सुनवाई पहले वाराणसी के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत में चल रही थी। इस दौरान हिन्दू पक्ष की मांग पर अदालत ने ज्ञानवापी परिसर का वीडियोग्राफी सर्वे कराए जाने की अनुमति दी थी, जिसमें मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग सहित अन्य स्थानों पर हिंदू प्रतीकों के अवशेष मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस मामले की सुनवाई जिला न्यायालय को सौंप दी गई।
सुनवाई पूरी होने के बाद हरीशंकर जैन ने दावा किया कि मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद को वक्फ बोर्ड की संपत्ति साबित करने के लिये जो दस्तावेज अदालत के सम्मुख पेश किये वे वास्तव में ज्ञानवापी परिसर से डेढ़ किमी दूर स्थित आलमगीर मस्जिद के हैं।
जैन ने कहा कि उन्होंने आज अदालत को इस हकीकत से अवगत कराते हुए साक्ष्य एवं दलीलों के आधार पर साबित किया कि उक्त दस्तावेजों का ताल्लुक मामले में प्रश्नगत स्थल से नहीं है। जैन ने आरोप लगाया कि मुस्लिम पक्ष ने फर्जी दस्तावेज पेश कर अदालत को गुमराह करने की कोशिश की।