Income tax : बजट में सीतारमण का बड़ा ऐलान, न्यू टैक्स रिजीम में राहत, ओल्ड रिजीम वाले हैरान
सीतारमण ने न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया। कहा जा रहा है कि सरकार ने यह फैसला ज्यादा से ज्यादा लोगों को न्यू टैक्स रिजीम से जोड़ने के लिए किया है।
न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख तक की आय टैक्स फ्री रहेगी। जबकि 3 लाख से 7 लाख तक आय पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा। 7 लाख से 10 लाख रुपए तक की आय पर करदाता को 10 फीसदी टैक्स देना होगा। सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि 10 से 12 लाख रुपए तक 15 फीसदी टैक्स लगेगा। 15 लाख रुपए से ज्यादा की आय पर 30 फीसदी टैक्स लगाया जाएगा।
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केंद्रीय बजट 2024-25 में नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है जिसमें करदाताओं को 17500 रुपए का लाभ होगा। नई कर व्यवस्था से सरकार को 7000 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होगा और 4 करोड़ वेतनभोगियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा।
केंद्रीय बजट के अनुसार व्यक्तिगत आय पर मानक कटौती 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 75 हजार रुपए कर दी गयी है। इससे निजी करदाता को 17500 रुपए का लाभ होगा। इसके अलावा परिवार पेंशन में कटौती की सीमा 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार कर दी गई है।
Edited by : Nrapendra Gupta