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Last Modified: रांची , शनिवार, 7 दिसंबर 2024 (22:49 IST)

Jharkhand : धनशोधन केस में निलंबित IAS पूजा सिंघल को मिली जमानत

Jharkhand : धनशोधन केस में निलंबित IAS पूजा सिंघल को मिली जमानत - Suspended IAS officer Pooja Singhal gets bail in money laundering case
Money Laundering Case : झारखंड की राजधानी रांची स्थित धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) मामलों की विशेष अदालत ने शनिवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) की झारखंड काडर की अधिकारी पूजा सिंघल को धनशोधन मामले में जमानत दे दी। अदालत ने उन्हें दो-दो लाख रुपए के दो मुचलका भरने और पासपोर्ट जमा कराने की शर्त पर जमानत दी। एजेंसी ने अवैध खनन से जुड़े धनशोधन के दो मामलों में 36 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी भी जब्त की। सिंघल 2000 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। ईडी ने उनके और उनके व्यवसायी पति से जुड़े एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य के परिसरों पर भी जांच के तहत छापेमारी की थी। 
सिंघल के वकील ने बताया कि अदालत ने उनकी जमानत याचिका पर दो दिन तक सुनवाई करने के बाद यह फैसला सुनाया। आईएएस अधिकारी से जुड़ी संपत्तियों पर धनशोधन मामले में छापेमारी के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था और वह 11 मई, 2022 से न्यायिक हिरासत में हैं। यह मामला ग्रामीण रोजगार के लिए केंद्र की प्रमुख योजना, मनरेगा के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार से संबंधित है।
ईडी ने राज्य के पूर्व खनन विभाग सचिव सिंघल पर धनशोधन का आरोप लगाया है। एजेंसी ने अवैध खनन से जुड़े धनशोधन के दो मामलों में 36 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी भी जब्त की। उच्चतम न्यायालय ने 10 फरवरी, 2023 को दो महीने की अंतरिम जमानत दी ताकि वह अपनी बीमार बेटी की देखभाल कर सकें।
सिंघल 2000 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। ईडी ने उनके और उनके व्यवसायी पति से जुड़े एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य के परिसरों पर भी जांच के तहत छापेमारी की थी। सरकार ने गिरफ्तारी के बाद सिंघल को निलंबित कर दिया था। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour
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