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Last Modified: बुधवार, 22 फ़रवरी 2017 (23:48 IST)

नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में बर्खास्त पुलिसकर्मी को सजा

नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में बर्खास्त पुलिसकर्मी को सजा - Regional News, minor rape
बुरहानपुर। मध्यप्रदेश के बुरहानपुर जिले की एक अदालत ने एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में दो अभियुक्तो को दोषी पाये जाने पर कारावास की सजा सुनाई है। 
अभियोजन के अनुसार 19 नवबंर 2015 को बुरहानपुर के इंदिरा गांधी नगर से लापता हुई 17 वर्षीय छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में जिला सत्र न्यायाधीश जोगेन्द्र वर्मा ने लालबाग निवासी मुख्य अभियुक्त शुभम धनगर को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 65 हजार रुपए का अर्थदंड़ भी लगाया है।
 
छात्रा के अपहरण में सहयोग करने पर अन्य अभियुक्त सूरजसिंह ठाकुर को सात वर्ष के सश्रम कारावास और 25 हजार रुपए के अर्थदंड़ की सजा सुनाई गई। सूरज पुलिस का बर्खास्तशुदा सिपाही है। पीड़िता 11वीं कक्षा की छात्रा थी। घर से स्कूल जाते समय उसका अपहरण हुआ था। आरोपी उसे महाराष्ट्र के धुलिया ले गए थे और वहां उसके साथ गंदा काम किया था। (वार्ता) 
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