10 साल की लड़की देगी बच्चे को जन्म, गर्भपात याचिका खारिज
Publish Date: Fri, 28 Jul 2017 (21:18 IST)
Updated Date: Fri, 28 Jul 2017 (21:20 IST)
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने 10 वर्षीया बलात्कार पीड़िता की गर्भपात कराने की याचिका पर आज ठुकरा दी। पीड़िता 32 सप्ताह की गर्भवती है। मजबूरन अब उसे हर हाल में बच्चे को दुनिया के सामने लाना ही होगा...
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने पीड़ित बच्ची की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, इसलिए गर्भपात कराना जोखिम भरा होगा।
उच्चतम न्यायालय ने चंडीगढ़ के पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एण्ड साइंस की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए कहा कि पीड़ित लड़की का गर्भ 32 सप्ताह का है, जो अपनी अंतिम अवस्था में है, इसलिए गर्भपात कराना काफी जोखिम भरा होगा। इससे उसकी जान को खतरा भी हो सकता है।