UP: सार्वजनिक स्थान पर ‘कुर्बानी पर बैन’, योगी सरकार ने तय किए ‘बकरीद मनाने के नियम’
सीएम योगी ने निर्देश दिए कि कोविड महामारी को देखते हुए पर्व से जुड़े किसी आयोजन में एक समय में 50 से अधिक लोग एक स्थान पर एकत्र नहीं हों।
लखनऊ, उत्तर प्रदेश सरकार ने 21 जुलाई को मनाए जाने वाले बकरीद के त्यौहार के लिए सोमवार को दिशा-निर्देश जारी किए। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को बकरीद पर्व के मद्देनजर सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं।
सीएम योगी ने निर्देश दिए कि कोविड महामारी को देखते हुए पर्व से जुड़े किसी आयोजन में एक समय में 50 से अधिक लोग एक स्थान पर एकत्र नहीं हों। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी गोवंशीय पशु, ऊंट और अन्य किसी प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी नहीं हो।
उन्होंने कहा कि कुर्बानी का कार्य सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया जाए। इसके लिए चिन्हित स्थलों और निजी परिसरों का ही उपयोग हो। इस दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। इस बार ईद 21 जुलाई को मनाई जाएगी।