मदुरै। मद्रास उच्च न्यायालय की एक पीठ ने यहां एक महत्त्वपूर्ण निर्णय में कहा कि हिंदू विवाह कानून के मुताबिक एक ट्रांससेक्सुअल (पारलिंगी) भी दुल्हन है और यह परिभाषा आवश्यक नहीं कि केवल एक महिला के संदर्भ में ही हो।