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Last Modified: नई दिल्ली , मंगलवार, 23 अप्रैल 2019 (13:45 IST)

राफेल पर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

राफेल पर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस - Supreme court notice to Rahul Gandhi on Rafael
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने राफेल फैसले पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की टिप्पणियों को लेकर मंगलवार को उन्हें अवमानना का नोटिस जारी किया। गांधी की टिप्पणियों के बारे में शीर्ष अदालत ने कहा था कि इसे गलत तरीके से उसके हवाले से बताया गया है। 
 
शीर्ष अदालत ने कहा कि वह भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए दायर याचिका पर 30 अप्रैल को राफेल सौदे पर उसके 14 दिसंबर, 2018 के फैसले पर पुनर्विचार के लिए दायर याचिका के साथ ही सुनवाई करेगी। न्यायालय ने लेखी द्वारा दायर आपराधिक अवमानना का मामला खत्म करने का राहुल गांधी का अनुरोध ठुकरा दिया। 
 
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने अपने आदेश में कहा, 'अवमानना याचिका पर गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी को सुनने के बाद हम प्रतिवादी (राहुल) गांधी को नोटिस जारी करना उचित समझते हैं।'
 
पीठ ने कहा, 'हम रजिस्ट्री को निर्देश देते हैं कि पुनर्विचार याचिका को अवमानना याचिका के साथ अगले मंगलवार को सूचीबद्ध करे।'  (भाषा)
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