सोमवार, 9 दिसंबर 2024
  • Webdunia Deals
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Supreme court verdict on LMV license holders
Last Updated : बुधवार, 6 नवंबर 2024 (12:32 IST)

7500 KG तक के वजन वाली गाड़ी चला सकेंगे LMV लाइसेंस धारक, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

supreme court
Supreme court news in hindi : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हल्के मोटर वाहन (LMV) लाइसेंस धारकों को 7,500 किलोग्राम तक वजन वाले परिवहन वाहन चलाने की अनुमति दी।

प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ का फैसला बीमा कंपनियों के लिए एक झटका है। बीमा कंपनियां उन दावों को खारिज कर देती थीं, जो एक विशेष वजन के परिवहन वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं से संबंधित होते थे और चालक कानूनी शर्तों के अनुसार उन्हें चलाने के लिए अधिकृत नहीं थे।
 
न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय ने प्रधान न्यायाधीश सहित 4 न्यायाधीशों की ओर से फैसला लिखते हुए कहा कि यह मुद्दा हल्के मोटर वाहन लाइसेंस धारकों वाले चालकों की आजीविका से संबंधित है। उन्होंने कहा कि एलएमवी लाइसेंस धारक, जो अधिकतम समय वाहन चलाते हैं, न्यायालय से जवाब मांग रहे हैं और उनकी शिकायतों को तकनीकी आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता।
 
अदालत ने कहा कि ऐसे कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं जो ये दर्शाते हों कि देश में सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि के लिए एलएमवी लाइसेंस धारक जिम्मेदार हैं। सीजेआई की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने 21 अगस्त को सुनवाई पूरी करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रखा था। 
 
यह कानूनी सवाल दुर्घटना मामलों में बीमा कंपनियों की तरफ से मुआवजे के दावों के विवादों का कारण बन रहा था, जिनमें एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस धारकों की तरफ से ट्रांसपोर्ट वाहन चलाए जा रहे थे। बीमा कंपनियों का कहना था कि अदालतें बीमा विवादों में बीमाधारकों के पक्ष में फैसला ले रही हैं।
Edited by : Nrapendra Gupta
ये भी पढ़ें
Live : ट्रंप को जनता ने स्पष्‍ट बहुमत दिया, एलन मस्क ने किया ऐलान