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Last Updated : शुक्रवार, 25 अक्टूबर 2024 (15:51 IST)

मुस्लिम पूजा स्थलों के अवैध ध्वस्तीकरण पर यथास्थिति का आदेश देने को लेकर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट

मुस्लिम पूजा स्थलों के अवैध ध्वस्तीकरण पर यथास्थिति का आदेश देने को लेकर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट - Supreme Court's decision on illegal demolition of Muslim places of worship
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने गुजरात के गिर सोमनाथ में मुस्लिम (Muslim) पूजा स्थलों और अन्य संरचनाओं के कथित अवैध ध्वस्तीकरण पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देने से शुक्रवार को इंकार कर दिया। मामले की सुनवाई की शुरुआत में न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ यथास्थिति बनाए रखने के पक्ष में थी। बहरहाल सुनवाई आगे बढ़ने पर पीठ ने कहा कि इस स्तर पर ऐसे किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है।ALSO READ: सुप्रीम कोर्ट ने दी व्यवस्था, संपत्ति ध्वस्तीकरण से प्रभावित लोग कर सकते हैं अदालत का रुख
 
एक मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुनवाई की शुरुआत में कहा कि ये संपत्तियां वक्फ की जमीन पर बनी हैं और राज्य सरकार को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वह किसी तीसरे पक्ष का अधिकार पैदा नहीं करे। गुजरात सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि याचिकाकर्ता औलिया-ए-दीन कमेटी के नाम पर कुछ भी नहीं है और यह सरकारी जमीन है।ALSO READ: शरद पवार खेमे की याचिका पर अजित पवार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
 
शीर्ष अदालत गुजरात के प्राधिकारियों के खिलाफ उस अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें अंतरिम रोक के बावजूद और उसकी पूर्व अनुमति के बिना राज्य में आवासीय एवं धार्मिक संरचनाओं का अवैध ध्वस्तीकरण किए जाने का आरोप लगाया गया है।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta