सुप्रीम कोर्ट ने किया CBI से सवाल, कितने मुकदमे दर्ज किए और कितनों को दिलाई सजा
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से सवाल उठाते हुए पूछा है कि उसने कितने मुकदमे दर्ज किए हैं और कितनों को सजा दिलाई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल तब उठाया जब एक केस में 542 दिन तक सीबीआई के किसी निष्कर्ष पर न पहुंचा तो उससे नाराज सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की क्षमता का विश्लेषण करने का फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसी द्वारा केस दर्ज करने और उसमें प्रक्रियागत लापरवाही के बढ़ते मामलों पर नाराजगी जाहिर की है।
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सीबीआई जांच के बाद भी कम आरोपियों को मिल रही सजा मिल रही है, वहीं सजा की दर भी लगातार घटती जा रही है। ऐसे में सीबीआई से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल करने का फैसला किया है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने सीबीआई निदेशक को उन मामलों की संख्या पेश करने का निर्देश दिया है जिनमें एजेंसी निचली अदालतों और हाईकोर्टों में अभियुक्तों को दोषी ठहराने में सफल रही है।