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Last Modified: शुक्रवार, 3 सितम्बर 2021 (21:17 IST)

सुप्रीम कोर्ट ने 11वीं की ऑफलाइन परीक्षा के लिए केरल सरकार के फैसले पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने 11वीं की ऑफलाइन परीक्षा के लिए केरल सरकार के फैसले पर लगाई रोक - Supreme Court stays Kerala government's decision for 11th offline examination
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने 6 सितंबर से केरल में शुरू होने वाली 11वीं कक्षा की ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करने के राज्य सरकार के फैसले पर कोरोनावायरस (Coronavirus)  कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच एक सप्ताह के लिए शुक्रवार को रोक लगा दी।

शीर्ष अदालत ने कहा कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण राज्य में स्थिति चिंताजनक है। न्यायालय ने कहा कि देशभर में कोरोनावायरस संक्रमण के कुल मामलों में से करीब 70 प्रतिशत केरल में हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस उम्र के बच्चों को जोखिम में नहीं डाला जा सकता।

न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा, हमें प्रथमदृष्टया याचिकाकर्ता की इस दलील में दम लगता है कि राज्य सरकार ने इस साल सितंबर में होने वाली ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करने के लिए मौजूदा हालात पर गंभीरता से विचार नहीं किया है।

पीठ ने कहा, हमें इस संबंध में राज्य के वकील से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल सका है, इसलिए हम अंतरिम राहत देते हुए अगली सुनवाई तक ऑफलाइन परीक्षा पर रोक लगाते हैं। शीर्ष अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 13 सितंबर की तारीख तय की।
इससे पहले, केरल उच्च न्यायालय ने कहा था कि परीक्षा आयोजित करना सरकार की नीति का विषय है और इसमें हस्तक्षेप वांछित नहीं है। शीर्ष अदालत ने वकील रसूलशान ए की अपील पर आदेश सुनाया, जिन्होंने ऑफलाइन परीक्षाएं कराने के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार करने के उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी।(भाषा)
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