नई दिल्ली। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाने के फैसला किया है।
कमेटी में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार, चंडीगढ़ के डीजीपी, NIA और IB के अधिकारी भी होंगे शामिल।
शीर्ष अदालत ने केंद्र व पंजाब सरकार को अपनी-अपनी जांच रोकने का आदेश दिया गया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले को गंभीरता से लिया गया है। पंजाब सरकार ने भी माना है कि सुरक्षा में चूक हुई है, लेकिन हम यह तय कर रहे हैं कि जांच का दायरा क्या होगा।
शीर्ष अदालत ने केंद्र व पंजाब सरकार को अपनी-अपनी जांच रोकने का आदेश दिया गया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले को गंभीरता से लिया गया है। पंजाब सरकार ने भी माना है कि सुरक्षा में चूक हुई है, लेकिन हम यह तय कर रहे हैं कि जांच का दायरा क्या होगा।
सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि राज्य के 7 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। उनसे पूछा गया है कि पीएम की सुरक्षा में चूक मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। इस पर केंद्र सरकार ने कहा कि पूरे मामले में डीजी और खुफिया अधिकारी जिम्मेदार हैं।Supreme Court agrees to set up an independent committee, to be headed by a former Supreme Court judge to probe Prime Minister Narendra Modi's security breach in Ferozepur, Punjab last week. pic.twitter.com/VOGKJrMEmS
— ANI (@ANI) January 10, 2022
उल्लेखनीय है कि 5 जनवरी को सुरक्षा में चूक की वजह पीएम मोदी का काफिला 15 से 20 मिनट तक फंसा रहा था। इस वजह से उनकी फिरोजपुर रैली रद्द करना पड़ी थी।