सुनंदा पुष्कर मामले में शशि थरूर अदालत से बरी
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत से संबंधित एक मामले में आरोप मुक्त किया।
सुनंदा पुष्कर दिल्ली के एक फाइव स्टार होटल में 17 जनवरी 2014 की रात को मृत पाई गई थीं। इस मामले में शशि थरूर आरोपी थे। दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 498 A (पति या उसके रिश्तेदार द्वारा अत्याचार) और धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत आरोपी बनाया था। थरूर पर मानसिक उत्पीड़न करने और हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा था।