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Last Modified: गुरुवार, 27 फ़रवरी 2020 (21:53 IST)

मेहुल चोकसी और गीतांजलि जेम्स पर 5 करोड़ का जुर्माना

मेहुल चोकसी और गीतांजलि जेम्स पर 5 करोड़ का जुर्माना - Sebi slaps Rs 5 crore fine on Mehul Choksi and Geetanjli James
नई दिल्ली। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (Sebi) ने सूचीबद्धता के प्रावधानों समेत विभिन्न नियमों का उल्लंघन करने को लेकर भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी, गीतांजलि जेम्स तथा एक अन्य व्यक्ति पर गुरुवार को कुल मिलाकर पांच करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया।
 
चोकसी, नीरव मोदी का मामा है तथा गीतांजलि जेम्स का प्रवर्तक एवं प्रबंध निदेशक है। पंजाब नेशनल बैंक के साथ 14 हजार करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी में दोनों आरोपी हैं। मामला सामने आने के बाद दोनों देश छोड़कर भाग हुए।
 
चोकसी इन दिनों कथित तौर पर एंटीगुआ में है जबकि नीरव मोदी अभी ब्रिटेन की जेल में कैद है और प्रत्यर्पण कार्रवाई का सामना कर रहा है।
 
सेबी ने एक आदेश में कहा कि चोकसी, गीतांजलि जेम्स और गीतांजलि जेम्स के कार्यकारी निदेशक धनेष सेठ पर पांच करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है।