कोलकाता चिकित्सक रेप और मर्डर केस में संजय रॉय को मरते दम तक उम्रकैद की सजा
Sanjay Roy sentenced to life imprisonment: कोलकाता के सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक से बलात्कार और उसकी हत्या के दोषी संजय रॉय को अदालत ने मरते दम तक उम्रकैद की सजा सुनाई है। सीबीआई के वकील ने आरोपी रॉय के लिए फांसी की सजा की मांग की थी। सीबीआई ने कहा कि सजा से समाज में विश्वास बहाल होगा। इससे पहले आरोपी को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अदालत लाया गया था।
संजय रॉय को देखने उमड़ी भीड़ : हालांकि अत्यधिक संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती के बावजूद कई लोग अदालत परिसर में उमड़ पड़े और कुछ लोग दोषी को देखने के लिए रेलिंग पर चढ़ने की कोशिश करते देखे गए। उत्तर बंगाल के लिए रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि जब तक अदालत अपना फैसला नहीं सुना देती, तब तक वह इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं करेंगी।
क्या कहा पीड़ित मां ने : हालांकि, प्रशिक्षु चिकित्सक की मां ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की जांच पर निराशा व्यक्त की और आरोप लगाया कि अपराध में शामिल अन्य अपराधियों को न्याय के कठघरे में नहीं लाया गया। शोकाकुल मां ने कहा कि केवल एक व्यक्ति अपराध में शामिल नहीं है, फिर भी सीबीआई अन्य को पकड़ने में विफल रही है। अगर हमें समाज में भविष्य में ऐसे अपराधों को रोकना है तो ऐसे अपराधियों को जीने का कोई अधिकार नहीं है।
मुझे फंसाया गया : महिला चिकित्सक से दुष्कर्म और उसकी हत्या के दोषी संजय रॉय ने सोमवार को अदालत में दावा किया कि वह निर्दोष है और उसे गलत तरीके से दोषी ठहराया गया है। रॉय को पिछले वर्ष अगस्त माह में महिला चिकित्सक से दुष्कर्म करने और उसकी गला दबाकर हत्या करने का दोषी ठहराया गया।
मामले में सजा सुनाए जाने से पहले रॉय ने अदालत से कहा कि मुझे फंसाया जा रहा है और मैंने कोई अपराध नहीं किया है। मैंने कुछ भी नहीं किया है फिर भी मुझे दोषी ठहराया गया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अनिर्बान दास ने रॉय को शनिवार को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64, 66 और 103(1) के तहत दोषी ठहराया।
पिछले साल 9 अगस्त को चिकित्सक से बलात्कार और उसकी हत्या की घटना ने देश भर में आक्रोश पैदा कर दिया था और लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन हुए थे। घटना के एक दिन बाद रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया था और बाद में मामला सीबीआई को सौंप दिया गया था। (एजेंसी/वेबदुनिया)
Edited by: Vrijendra Singh Jhala