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Last Modified: गुरुवार, 9 नवंबर 2017 (23:22 IST)

रेयान हत्याकांड : पिता के सामने आरोपी छात्र ने कबूला अपराध

रेयान हत्याकांड : पिता के सामने आरोपी छात्र ने कबूला अपराध - Ryan International School, Ryan Massacre, CBI
नई दिल्ली। गुड़गांव के रेयान इंटरनेशनल स्कूल के 7 साल के छात्र की कथित तौर पर हत्या के मामले में सीबीआई द्वारा हिरासत में लिए गए इसी स्कूल के 11वीं कक्षा के छात्र ने अपने पिता और एक स्वतंत्र गवाह के सामने अपना अपराध कबूल कर लिया है। सीबीआई ने यहां एक किशोर अदालत में यह दावा किया।
 
16 वर्षीय छात्र के बयान की पुष्टि करने के लिए सीबीआई अधिकारी उसे आज एक ‘किसी स्थान’ पर गए। आज उसकी तीन दिन की रिमांड का पहला दिन है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अपराध टीम इस बारे में चुप रही और कहा कि इससे जांच प्रभावित हो सकती है। टीम उससे पूछताछ में जुटी है।
 
गुड़गांव की किशोर अदालत ने कल छात्र को तीन दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया था। उसे किंग्सवे कैंस स्थित बाल सुधार गृह ‘सेवा कुटीर’ में रखा जा रहा है, जहां से उसे आज सुबह पौने 11 बजे दिल्ली में सीबीआई मुख्यालय लाया गया।
 
अदालत ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि हिरासत की अवधि के दौरान सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक सात घंटे तक पूछताछ की जाए। छात्र की रिमांड की मांग करते हुए एजेंसी ने अपने नोट में कहा था कि यह पता लगाने के लिए उससे हिरासत में पूछताछ जरूरी है कि क्या अपराध में अन्य लोग भी शामिल थे।
 
छात्र के कबूलनामे के ज्यादा मायने नहीं हैं क्योंकि अब इस तरह के बयान सीआरपीसी की धारा 164 के तहत एक अदालत के सामने रिकार्ड करने होते हैं। एजेंसी ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 164 के तहत आरोपी छात्र का बयान अभी दर्ज नहीं किया गया है।
 
सीबीआई के सूत्रों ने कहा कि एजेंसी अब भी मामले में जांच कर रही है और अपराध स्वीकार करना फोरेंसिक रूप से तथा कानूनी रूप से कायम रह सकने वाले सबूतों को इकट्ठा करने की प्रक्रिया की शुरूआत ही है।
 
सीबीआई ने अदालत को बताया कि वह यह भी चाहती है कि किशोर उस दुकान की पहचान करे जहां से उसने वह चाकू खरीदा था, जिससे उसने सात बरस के प्रदुम्न का गला काटा। घटना आठ सितंबर को घटी थी।
 
सीबीआई ने कहा कि अगर कोई साजिश रची गई थी तो उसका पता लगाने के लिए एवं मामले से जुड़े किसी अन्य सबूत को एकत्रित करने के लिए अपराध की कड़ियां जोड़ने के लिए पूछताछ जरूरी है।
 
नोट में कहा गया, ‘उसने अपने पिता, स्वतंत्र गवाह, सीबीआई के कल्याण अधिकारी की मौजूदगी में रेयान इंटरनेशनल स्कूल में भूतल पर स्थित लड़कों के वाशरूम में हत्या में शामिल होने की बात कबूल कर ली है।’ अदालत ने किशोर को तीन दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है।
 
मामले में सनसनीखेज खुलासा कल तब हुआ जब एजेंसी ने बताया कि उसने प्रद्युम्न की हत्या के सिलसिले में मंगलवार रात को रेयान इंटरनेशनल स्कूल के एक सीनियर छात्र को पकड़ा। इस तरह से हत्या के लिए स्कूल के बस कंडक्टर अशोक कुमार को जिम्मेदार ठहराने की गुरुग्राम पुलिस की कहानी भी खारिज हो जाती है।
 
सीबीआई ने कहा कि अशोक के खिलाफ अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है। एजेंसी के मुताबिक 11वीं के छात्र ने स्कूल में होने वाली पीटीएम बैठक और परीक्षा को टलवाने के लिहाज से छुट्टी कराने के लिए कथित तौर पर प्रद्युम्न का गला रेत दिया। आरोपी छात्र को पढ़ाई में कमजोर माना जाता है। सीबीआई प्रवक्ता ने कल कहा था कि एजेंसी को यौन उत्पीड़न का कोई सबूत नहीं मिला है। (भाषा)
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