कमलनाथ के भानजे रतुल पुरी को मिली राहत
नई दिल्ली। दिल्ली के एक सत्र न्यायालय ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भानजे रतुल पुरी को अंतिम राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर सोमवार तक रोक लगा दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायधीश अरविंद कुमार ने शनिवार को यह फैसला सुनाया।
आयकर विभाग को हिन्दुस्तान पावर प्रोजेक्ट्स की तलाशी के दौरान 1,350 करोड़ रुपए से अधिक की कथित कर चोरी का पता चला था। इस मामले में कहा गया था कि यह समूह शेल कंपनी और फर्जी बिलों के जरिए गड़बड़ी की गई थी। रतुल ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया कंपनी मोजर बेयर के सीएमडी दीपक और नीता पुरी के बेटे हैं।
हिन्दुस्तान पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड के चेयरमैन रतुल ने शनिवार को गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए अग्रिम जमानत की याचिका
दायर की थी। उन्होंने कहा कि वे इस मामले की जांच पूरी मदद कर रहे हैं इसलिए उनकी गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले अप्रैल में प्रर्वतन निदेशालय ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में रतुल को पूछताछ के लिए बुलाया था।
रतुल पर आरोप है कि अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में उसकी कंपनियों में दुबई से रकम ट्रांसफर की गई थी। केंद्रीय जांच एजेंसी यह जांच कर रही है कि आखिर रतुल की कंपनी में किसके इशारे पर पैसा ट्रांसफर किया गया था।