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P. Chidambaram | INX Media case में चिदंबरम को झटका, सीबीआई रिमांड बढ़ी

P. Chidambaram
नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम को INX मीडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने झटका देते हुए उनकी याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी के बाद सुनवाई नहीं होगी। वहीं सीबीआई कोर्ट ने भी पी. चिदंबरम की रिमांड 5 दिनों तक बढ़ा दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम को राहत नहीं देते हुए कहा कि गिरफ्तारी के बाद सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है। निचली अदालत इस मामले में बिना प्रभावित हुए सुनवाई करे। वहीं सीबीआई कोर्ट ने भी चिदंबरम को झटका देते हुए 30 अगस्त तक रिमांड के लिए भेज दिया है।

ईडी ने मांगी कस्टडी : इस बीच, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हलफनामा दाखिल इस आधार पर चिदंबरम की कस्टडी मांगी है कि चिदंबरम की संपत्तियां 12 देशों में हैं। 17 विदेशी बैंकों में उनके खाते हैं। ईडी ने कहा कि पूर्व वित्तमंत्री ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर शेयर होल्डिंग में बदलाव करवाया।

इससे पहले खबर थी कि चिदंबरम की याचिका लिस्टिंग के पेंच में में फंस गई है। चिदंबरम की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति आर. भानुमति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष मामले का विशेष उल्लेख किया, लेकिन पीठ ने कहा कि संबंधित याचिका को सूचीबद्ध करने के लिए मुख्य न्यायाधीश ने अभी आदेश नहीं दिए हैं। रजिस्ट्री उसका इंतजार कर रही है।
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