हिजाब मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू, सरकार का तर्क- हिजाब और भगवा गमछे में नहीं हो सकती एंट्री
कर्नाटक के उडुपी जिले के एक सरकारी कॉलेज में हिजाब को लेकर जारी हंगामे का असर अब देश के विभिन्न राज्यों में देखने को मिल रहा है। सियासी प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। सत्ता पक्ष यानी बीजेपी और विपक्ष सामने-सामने है।
इस बीच हिजाब विवाद कर्नाटक हाई कोर्ट की बड़ी बेंच में सुनवाई शुरू हो गई है। इस पीठ में जस्टिस अवस्थी के अलावा, न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जेएम खाजी शामिल हैं।
इससे पहले एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कर्नाटक के स्कूल में हिजाब पर रोक के मामले में कहा कि हिजाब पहनना मुस्लिम महिलाओं का अधिकार है। इसमें किसी तरह का दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
वहीं सरकार का पक्ष रख रहे अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ड्रेस कोड को स्कूल अथवा कॉलेजों में फॉलो किया जाना चाहिए। इससे पहले बुधवार को जस्टिस कृष्णा दीक्षित की अदालत ने मामले को बड़ी बेंच के समक्ष भेज दिया था।
आज हुई सुनवाई में चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा दीक्षित और जेएम खाजी शामिल थे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि छात्रों को स्कार्फ या हिजाब अथवा भगवा गमछे के साथ एंट्री नहीं दी जा सकती। यह अच्छी स्थिति नहीं होगी। छात्रों को यूनिफॉर्म कोड के साथ ही स्कूलों में आना होगा।