सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी विवाद मामले पर कर्नाटक को लगाई फटकार
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कावेरी विवाद मामले में कर्नाटक सरकार के रवैए पर शुक्रवार को गहरी नाराजगी जताते हुए उसे 1 से 6 अक्टूबर तक तमिलनाडु को प्रतिदिन 6000 क्यूसेक पानी देने का आदेश दिया।
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा एवं न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित की पीठ ने कर्नाटक सरकार को फटकार लगाते हुए चेतावनी दी कि वह ऐसे हालात पैदा न करे कि कानून का गुस्सा फूट पड़े। न्यायालय के आदेशों का पालन होना ही चाहिए।
इसके साथ ही न्यायालय ने केंद्र सरकार को 4 अक्तूबर तक कावेरी प्रबंधन बोर्ड का गठन करने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुड्डुचेरी को गुरुवार को तक अपने प्रतिनिधियों के नाम केंद्र सरकार को देने को कहा है। बोर्ड के सदस्य ही दौरा करके न्यायालय को 6 अक्तूबर तक रिपोर्ट देगी।
इससे पहले तमिलनाडु सरकार ने दलील दी कि उसके इस मामले में बुरा बर्ताव किया जा रहा है। तमिलनाडु सरकार ने कहा, "हम इस मुकदमे में कुछ नहीं कहना चाहते। अदालत जो आदेश करे, हम उसे मानने को तैयार हैं।(वार्ता)