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Last Modified: गुरुवार, 6 अप्रैल 2023 (00:59 IST)

श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह विवाद : अदालत ने स्थगित किया अमीन रिपोर्ट का आदेश, 11 अप्रैल को होगी सुनवाई

श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह विवाद : अदालत ने स्थगित किया अमीन रिपोर्ट का आदेश, 11 अप्रैल को होगी सुनवाई - Hearing in Shri Krishna Janmabhoomi-Idgah dispute case to be held on April 11
मथुरा (उत्‍तर प्रदेश)। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन की फास्ट ट्रैक अदालत ने प्रतिवादी की आपत्ति पर बुधवार को अमीन रिपोर्ट तलब करने के पिछले आदेश को स्थगित करते हुए मामले की सुनवाई के लिए 11 अप्रैल की तारीख तय कर दी।

जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल जज) संजय गौड़ ने बताया कि सिविल जज सीनियर डिवीजन त्वरित न्यायालय के न्यायाधीश नीरज गौड़ ने बाल कृष्ण और अन्य बनाम शाही मस्जिद ईदगाह के मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद 29 मार्च को दिए अमीन रिपोर्ट मंगाए जाने के आदेश को स्थगित कर दिया।

बचाव पक्ष का तर्क सुनने के बाद अदालत ने कहा कि वह पहले याचिकाकर्ता के वकील का पक्ष सुनेगी जो बुधवार को अदालत में मौजूद नहीं थे और मामले की सुनवाई की तारीख 11 अप्रैल तय की। उप्र सुन्नी सेंट्रल वक्फ़ बोर्ड के चेयरमैन के अधिवक्ता नीरज शर्मा ने वाद की पोषणीयता के मामले को प्राथमिकता देने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के आदेश का हवाला दिया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।

गौरतलब है कि इस मामले में हिन्दू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता एवं उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह ने गत वर्ष आठ दिसंबर को सिविल जज सीनियर डिवीजन तृतीय सोनिका वर्मा की अदालत में याचिका दाखिल की और दावा किया कि जिस 13.37 एकड़ जमीन पर शाही मस्जिद ईदगाह बनी है, वह श्री कृष्ण जन्मभूमि की है।
Edited By : Chetan Gour (भाषा)
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