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Last Updated : मंगलवार, 21 मार्च 2023 (12:53 IST)

सरकार ने डीजल निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर बढ़ाकर 1 रुपए प्रति लीटर किया

सरकार ने डीजल निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर बढ़ाकर 1 रुपए प्रति लीटर किया - Govt hikes windfall profit tax on diesel exports by Re 1 per liter
नई दिल्ली। सरकार ने डीजल के निर्यात पर लगने वाले अप्रत्याशित लाभ कर में बढ़ोतरी करते हुए इसे 1 रुपए रुपए प्रति लीटर कर दिया जबकि घरेलू स्तर पर उत्पादन किए जाने वाले कच्चे तेल पर कर में कटौती की गई है। सरकार की तरफ से 20 मार्च को जारी 1 आदेश में यह जानकारी दी गई।
 
इसमें बताया गया कि ओएनजीसी जैसी तेल उत्पादक कंपनियों के कच्चे तेल उत्पादन पर लगने वाले शुल्क को 4,400 रुपए प्रति टन से घटाकर 3,500 रुपए प्रति टन कर दिया गया है। डीजल निर्यात पर कर 0.50 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 1 रुपए प्रति लीटर किया गया है। विमान ईंधन एटीएफ पर लगने वाले कर में कोई बदलाव नहीं है और यह शून्य बना हुआ है।
 
आदेश में कहा गया कि नई कर दरें 21 मार्च से प्रभाव में आएंगी। जमीन एवं समुद्र के भीतर से उत्खनित कच्चे तेल का शोधन कर उसे पेट्रोल, डीजल एवं विमान ईंधन जैसे अलग-अलग ईंधनों में परिवर्तित किया जाता है। बीते 4 मार्च को सरकार ने डीजल के निर्यात पर लगने वाले अप्रत्याशित लाभ कर में कटौती करते हुए 0.50 रुपए प्रति लीटर करने के साथ ही विमान ईंधन एटीएफ पर लगने वाले कर को शून्य कर दिया था। सरकार ने गत वर्ष जुलाई में पहली बार तेल उत्पादक कंपनियों पर अप्रत्याशित लाभ कर लगाया था।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta
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