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Last Updated : गुरुवार, 1 सितम्बर 2022 (18:41 IST)

क्या जेल जाएंगे नीतीश के पूर्व मंत्री कार्तिक? अपहरण मामले में नहीं मिली जमानत

क्या जेल जाएंगे नीतीश के पूर्व मंत्री कार्तिक? अपहरण मामले में नहीं मिली जमानत - Former minister Karthik Kumar did not get relief in kidnapping case
पटना। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री कार्तिक कुमार को राहत नहीं मिली है। दानापुर कोर्ट ने अपहरण मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला दे दिया है। गौरतलब है कि पटना जिले के बिहटा इलाके में 2014 में राजू सिंह उर्फ राजू बिल्डर का अपहरण हुआ था। इसमें कार्तिक कुमार उर्फ कार्तिकेय सिंह को आरोपी बनाया गया था।

खबरों के अनुसार, एडीजे 3 सत्यनारायण शिवहरे की अदालत में कार्तिक कुमार उर्फ कार्तिकेय सिंह मामले की गुरुवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनीं। दलील सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है।

पूर्व मंत्री कार्तिक कुमार ने गुरुवार सुबह अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि अपहरण केस में जांच अधिकारी ने उन्हें निर्दोष साबित कर दिया था। कोरोना काल में इस मामले पर संज्ञान लिया तो फिर से उनका नाम भी आ गया। अब कार्तिक कुमार पर गिरफ्तारी का खतरा मंडरा गया है।

इसके पहले गन्ना उद्योग मंत्री कार्तिक कुमार ने 31 अगस्त 2022 को अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को समर्पित किया था। मुख्यमंत्री ने उनका इस्तीफा स्वीकार करते हुए राज्यपाल फागू चौहान को अपनी अनुशंसा भेज दी थी। कार्तिक कुमार अब राज्यमंत्री परिषद के सदस्य नहीं रहे।
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