दिव्यांगजनों को यूडीआईडी योजना का लाभ लेने के लिए आधार संख्या जरूरी नहीं
नई दिल्ली। सरकार ने इस बात को गलत बताया है कि दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट पहचान पत्र (यूडीआईडी) योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए ‘आधार’ संख्या अनिवार्य है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने गुरुवार को राज्यसभा को बताया कि दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट पहचान पत्र (यूडीआईडी) योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए ‘आधार’ संख्या अनिवार्य नहीं है।
उन्होंने बताया कि विशिष्ट दिव्यांगता पहचान (यूडीआईडी) कार्ड परियोजना के अंतर्गत 19 नवंबर 2017 की स्थिति के अनुसार, 310541 ई-यूडीआईडी कार्ड तैयार किए गए हैं। इनमें से 187082 ई-यूडीआईडी कार्ड में आधार संख्या है।
गहलोत ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि आधार के अंतर्गत नामांकन करने के लिए दिव्यांगजनों ने अपनी कुछ समस्याओं के बारे में मंत्रालय को अवगत कराया था। ऐसे मामले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के समक्ष आवश्यक कार्रवाई के लिए उठाए गए हैं।
उन्होंने बताया कि जहां तक यूडीआईडी कार्ड का संबंध है तो आधार संख्या नहीं देने के कारण अभी तक किसी भी दिव्यांगजन को यूडीआईडी कार्ड से वंचित नहीं किया गया है। (भाषा)