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पुनः संशोधित मंगलवार, 3 अगस्त 2021 (14:45 IST)

EVM का इस्तेमाल बंद करने संबंधी याचिका खारिज, 10,000 का जुर्माना

मुख्‍य बिंदु
  • दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की EVM का इस्तेमाल बंद करने संबंधी याचिका
  • याचिका कर्ता पर 10,000 का जुर्माना
  • 4 दस्तावेजों पर आधारित थी याचिका 
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) का इस्तेमाल बंद करने और देश में आगामी चुनावों में फिर से मत पत्रों (बैलट पेपर) का प्रयोग करने का निर्वाचन आयोग को निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया। साथ ही याचिकाकर्ता पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया।
 
मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने कहा कि वकील सी आर जया सुकिन की याचिका 'प्रचार हित याचिका' (PIL) है जो अफवाहों और निराधार आरोपों एवं अनुमानों पर आधारित है।
 
अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने ईवीएम के कामकाज पर ठोस रूप से कुछ भी तर्क नहीं दिए। हमें याचिका पर सुनवाई करने का कोई कारण नहीं दिखता।
 
कहा गया कि याचिका 4 दस्तावेजों पर आधारित थी। इनमें से एक कोई खबर थी और अन्य उच्चतम न्यायालय के समक्ष उसके प्रतिवेदन एवं याचिका से संबंधित थे। सुकिन को खुद ईवीएम के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। याचिकाकर्ता ने खबर पढ़ी और ईवीएम और उसके काम-काज को देखे बिना याचिका दाखिल कर दी। इसे निर्वाचन आयोग के साथ-साथ संसद की भी स्वीकृति प्राप्त है। (भाषा)
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