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Last Updated : बुधवार, 25 अप्रैल 2018 (11:04 IST)

आसाराम दोषी, जानिए पूरा घटनाक्रम...

आसाराम दोषी, जानिए पूरा घटनाक्रम... - Asaram Bapu asaram bapu case verdict
नाबालिग से बलात्कार मामले में जोधपुर की एक अदालत ने बुधवार को आसाराम को दोषी करार दिया। पुलिस ने आसाराम और उसके जोधपुर आश्रम के 4 कर्मचारियों के खिलाफ 6 नवंबर 2013 को ही आरोप-पत्र दाखिल कर दिया था। इस मामले में आसाराम को निचली अदालत से लेकर उच्चतम न्यायालय तक जमानत नहीं मिली और वह तब से जोधपुर के केंद्रीय कारागृह में बंद है। आइए जानते हैं पूरा घटनाक्रम-
 
 
नाबालिग से बलात्कार का आरोप : 15 अगस्त 2013 की रात में राजस्थान में जोधपुर के पास मणाई आश्रम में शाहजहांपुर निवासी एक नाबालिग के साथ यौन शोषण करने की एफआईआर उसके परिजनों ने 20 अगस्त को दिल्ली के कमला नेहरू बाजार थाने पर दर्ज कराई थी। बाद में जांच के लिए एफआईआर जोधपुर पुलिस को भेजी गई।

 
जोधपुर के आश्रम में बलात्कार का आरोप : नाबालिग पीड़िता के मुताबिक वह आसाराम बापू के ही मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा स्थित गुरुकुल में 12वीं क्लास में पढ़ रही थी। जब उसकी तबीयत खराब हुई तो उसे राजस्थान के जोधपुर के आश्रम ले जाया गया। उसके माता-पिता को कहा गया कि अनुष्ठान में भाग लेने के लिए ले गए हैं। लड़की जब जोधपुर से अपने माता-पिता के यहां पहुंची तो उसने सारी बात बताई। लड़की का आरोप है कि जोधपुर के आश्रम में उसके साथ बलात्कार किया गया। लड़की पर भूत-प्रेत का साया बताकर उसके साथ यह ज्यादती की गई।

 
इंदौर के आश्रम से हुई थी गिरफ्तारी : 31 अगस्त 2013 की दोपहर जोधपुर पुलिस इंदौर के खंडवा रोड स्थित आश्रम आई थी। आसाराम के इंदौर आश्रम पहुंचने और उनकी गिरफ्तारी को रोकने के लिए दो लाख समर्थकों को इंदौर आने का आह्वान किया गया था। आश्रम के पदाधिकारियों ने कहा था कि आसाराम आश्रम में नहीं है। आसाराम 30 अगस्त की रात भोपाल से देवास होते हुए इंदौर आश्रम आ गए थे। जहां से 31 अगस्त को जोधपुर पुलिस ने उन्हें कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार किया था। इस बीच कई प्रकार के नाटकीय घटनाक्रम भी हुए। एक मौके पर तो आसाराम बापू और उनके बेटे नारायण साईं ने अपने बचाव में मीडिया के सामने एक लड़की को लाकर खड़ा कर दिया, जो न केवल तमाम सवालों का जवाब देती रही, बल्कि उसने आसाराम पर आरोप लगाने वाली लड़की को ही झूठा बता दिया।
 
 
इन मामलों में है केस दर्ज : आसाराम बापू के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 342, 506 और पोस्को की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। मामले में न्यायालय कई बार आसाराम की जमानत याचिका भी खारिज कर चुका है। इसके अलावा गुजरात में भी आसाराम के खिलाफ बलात्कार का एक मामला दर्ज है यानी उसके खिलाफ राजस्थान और गुजरात में अलग-अलग बलात्कार के दो मामले चल रहे हैं।
 
बलात्कार के और भी मामले : आसाराम और उनके बेटे पर सूरत की दो बहनों ने अलग-अलग शिकायतों में बलात्कार का केस दर्ज करवाया है। इन्होंने पिता-पुत्र पर बलात्कार करने और गैरकानूनी तरीके से बंधक बनाकर रखने समेत कई आरोप लगाए हैं। बड़ी बहन ने आरोप लगाया कि वर्ष 2001 से वर्ष 2006 के दौरान आसाराम ने उसका कई बार यौन उत्पीड़न किया था। पीड़िता की छोटी बहन ने नारायण साईं पर बलात्कार का आरोप लगाया था। नारायण साईं को पुलिस ने दिसंबर 2013 में गिरफ्तार कर लिया था।