जोधपुर। सलमान खान को जिस मामले में जमानत मिली है उस मामले का घटनाक्रम इस प्रकार है-
एक - 2 अक्टूबर , 1998 : कनकनी में दो काले हिरणों का शिकार।
मामले में आरोपी : सात लोग (सलमान खान, सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम, तब्बू, दुष्यंत सिंह और दिनेश गावरे) । गवाह : चार ( छोगाराम, पूनम चंद, शेराराम और मंगीलाल)
नौ नवम्बर , 2000 : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ( सीजेएम) के समक्ष मामले को लाया गया और पंजीकृत किया गया।
19 फरवरी, 2006 : सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए।
सत्र अदालत में पहले बचाव पक्ष ने पुनरीक्षण याचिका दायर की और इसके बाद उच्च न्यायालय में अभियोजन पक्ष ने दायर की। सात वर्षों तक सुनवाई रुकी रही।
23 मार्च, 2013 : निचली अदालत ने सभी अभियुक्तों के खिलाफ संशोधित आरोप तय किए गए।
23 मई, 2013 : सीजेएम अदालत में सुनवाई शुरू।
सुनवाई के दौरान अदालत में अभियोजन पक्ष के गवाहों ने गवाही दी।
13 जनवरी, 2017 : निचली अदालत में गवाही पूरी हुई।
27 जनवरी, 2017: बयान दर्ज कराने के लिए सभी आरोपी अदालत में पेश हुए।
13 सितम्बर, 2017 : निचली अदालत में अभियोजन पक्ष ने अंतिम बहस शुरू की।
28 अक्टूबर, 2017 : बचाव पक्ष ने अंतिम बहस शुरू की।
24 मार्च, 2018 : निचली अदालत ने अंतिम सुनवाई पूरी की।
28 मार्च, 2018 : निचली अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा।
पांच अप्रैल : 2018: फैसला सुनाया गया।
सात अप्रैल , 2018 : सलमान खान को काला हिरण मामले में जमानत दी गई। उन्हें पांच वर्ष जेल की सजा सुनाई गई है। (भाषा)