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Last Updated : सोमवार, 13 फ़रवरी 2017 (13:36 IST)

सुप्रीम कोर्ट ने किया मध्यप्रदेश के 634 मेडिकल छात्रों का दाखिला रद्द

Supreme Court
मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल भर्ती घोटाले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 634 छात्रों के एडमिशन रद्द कर दिए। ये वो छात्र हैं जिन्हें 2008 से 2012 के बीच एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन दिया गया था। शीर्ष अदालत ने सभी एडमिशन को नियमों के विरुद्ध मानते हुए यह फैसला सुनाया है। 
सुप्रीम कोर्ट ने सभी छात्रों को राहत देने से इंकार करते हुए उच्च न्यायालय के फैसला को बरकरार रखा है। प्रभावित छात्रों ने शीर्ष अदालत से इस मामले में दखल देने की हस्तक्षेप की अपील की थी। अदालत ने अपने फैसले में इन सभी छात्रों को राहत देने से इन्कार कर दिया और उच्च न्यायालय के फैसले को यथावत रखा। उल्लेखनीय है कि सीबीआई ने इस घोटाले से जुडे़ 125 में से 80 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।