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Written By Author विकास सिंह
Last Modified: सोमवार, 7 सितम्बर 2020 (09:15 IST)

ट्यूशन फीस से अधिक फीस वसूलने वाले प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ करें कार्रवाई,स्कूल शिक्षा विभाग का कलेक्टरों को निर्देश

कोरोनाकाल में स्कूल ले सकेंगे सिर्फ ट्यूशन फीस : हाईकोर्ट

ट्यूशन फीस से अधिक फीस वसूलने वाले प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ करें कार्रवाई,स्कूल शिक्षा विभाग का कलेक्टरों को निर्देश - Madhya Pradesh: Action will be taken against private schools that charge more than tuition fees
भोपाल। मध्यप्रदेश में कोरोनाकाल में अधिक फीस वसूलने वाले प्राइवेट स्कूलों पर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर हाईकोर्ट के सिर्फ ट्यूशन फीस लेने के आदेश के बाद अब स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी कलेक्टरों को पत्र जारी कर कहा हैं कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस ही ले सकते है, इसके अतिरिक्त कोई फीस लेने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।   
 
स्कूल शिक्षा विभाग के उपसचिव केके द्धिवेदी की ओर से सभी जिला कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को लिखे पत्र में कहा गया है कि प्राइवेट स्कूल 24 मार्च 2020 की स्थिति में सिर्फ टयूशन फीस ही सकते है। अधिक फीस वसूलने वाले स्कूलों के खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। 

स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी पत्र में विभाग की ओर से 16 मई 2020 के उस निर्देश का भी हवाला दिया गया है कि जिसमें कहा गया था कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए अशासकीय (निजी) विद्यालयों द्धारा लॉकडाउन की अवधि में मात्र शिक्षण शुल्क (ट्यूशन फीस) ली जाएगी इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। 
फीस पर हाईकोर्ट का आदेश- फीस को लेकर प्राइवेट स्कूलों की ओऱ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने एक सितंबर को अंतरिम आदेश जारी देते हुए कहा था कि प्राइवेट स्कूल कोरोनाकाल में सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकेंगे। इसके अलावा स्कूल अन्य कोई शुल्क (चार्जेस) नहीं ले सकेंगे। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि कोरोनाकाल में स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे। इसके अलावा फीस नहीं जमा करने पर स्कूल किसी भी बच्चे का नाम नहीं काट सकेंगे। हाईकोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई 10 सितंबर को करेगी।