अमेठी में राहुल गांधी का नामांकन वैध, रद्द करने वाली अर्जी खारिज
अमेठी (उत्तरप्रदेश)। अमेठी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का नामांकन वैध पाए जाने के बाद उसे रद्द करने की मांग वाली अर्जी सोमवार को खारिज कर दी गई। गांधी के नामांकन-पत्र को जिला निर्वाचन अधिकारी राम मनोहर मिश्रा ने वैध पाया।
उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाते हुए नामांकन-पत्र खारिज करने की अपील की गई थी। मिश्रा ने गांधी के वकील केसी कौशक की दलीलें सुनने के बाद उनकी ओर से पेश दस्तावेजों को सही पाया।
उल्लेखनीय है कि अमेठी से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे ध्रुव लाल के वकील रवि प्रकाश ने निर्वाचन अधिकारी के समक्ष राहुल की नागरिकता को लेकर सवाल उठाया था। उन्होंने निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की थी कि राहुल गांधी ने ब्रिटिश नागरिकता ली थी इसलिए उनका नामांकन रद्द किया जाए।
रवि प्रकाश ने ब्रिटेन में पंजीकृत एक कंपनी के कागजात के आधार पर यह दावा किया था। राहुल गांधी के वकील ने शिकायत में व्यक्त आपत्तियों पर जवाब के लिए समय मांगा था। निर्वाचन अधिकारी ने 22 अप्रैल सोमवार सुबह साढ़े दस बजे का समय तय किया था।
कांग्रेस के जिलाध्यक्ष योगेन्द्र मिश्रा ने शनिवार को कहा था कि 'जो भी आपत्तियां दाखिल की गई हैं, उनका निर्धारित तारीख पर कानूनी रूप से जवाब दिया जाएगा।