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हार्दिक पांड्या के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश

Hardik Pandya
जोधपुर। राजस्थान में जोधपुर की एक अदालत ने भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी हार्दिक पांड्या के खिलाफ संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अम्बेडकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी के प्रकरण में मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं।


अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण जोधपुर महानगर न्यायालय के न्यायाधीश मधु सूदन शर्मा ने परिवादी अधिवक्ता डीआर मेघवाल के परिवाद पर कल यह आदेश दिए। न्यायालय ने इस मामले में दंड संहिता की धारा 156 (3) के तहत मामले की जांच करने के आदेश दिए।

मेघवाल ने बताया कि व्हाटसअप पर पांड्या द्वारा डॉ. अम्बडेकर के बारे में 'कौन है अम्बेडकर, जिसने दोगला कानून एवं संविधान बनाया तथा आरक्षण नाम की बीमारी फैलाई' टिप्पणी करने का मामला सामने आने के बाद उन्होंने जोधपुर के लूणी थाने में मुकदमा दर्ज करने का निवेदन किया, लेकिन पुलिस ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया।

उन्होंने बताया कि इसके बाद इस संबंध में पुलिस आयुक्त से भी अनुरोध किया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद गत 30 जनवरी को न्यायालय में इस्तगासा पेश कर मामले की जांच कराने का निवेदन किया गया। (वार्ता)
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