गुरुवार, 21 अगस्त 2025
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Written By उमेश राठी

बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स से टैक्स बचत

टैक्स बचत
कर निर्धारण वर्ष 2007-08 से टैक्स सेविंग बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स में निवेश को भी आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत आयकर छूट पात्रता में शामिल कर लिया गया है। इसके तहत आय से 1 लाख रुपए तक की छूट प्राप्त की जा सकती है। टैक्स सेविंग, फिक्स्ड डिपॉजिट करवाने की सुविधा सरकारी एवं प्रायवेट दोनों बैंकों में उपलब्ध हैं।

निवेश की पात्रता : व्यक्तिगत हिन्दू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) एवं अप्रवासी भारतीय (एनआरओ अकाउंट के माध्यम से) करदाता टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश कर आयकर में छूट का लाभ ले सकते हैं। व्यक्तिगत करदाता सिंगल अथवा ज्वाईंट नाम से फिक्स्ड डिपॉजिट करवा सकते हैं, लेकिन ज्वाईंट नाम से फिक्स्ड डिपॉजिट करवाने पर आयकर में छूट की पात्रता प्रथम होल्डर को ही होगी।

न्यूनतम एवं अधिकतम निवेश : टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट्स में न्यूनतम रु. 100 एवं अधिकतम 1 लाख रुपए निवेश किए जा सकते हैं, परंतु कुछ बैंकों में न्यूनतम राशि 1 हजार रुपए है।

निवेश की अवधि : टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट्स में ५ साल का लॉक-इन होता है। अतः इसमें न्यूनतम 5 साल की अवधि के लिए निवेश किया जाना आवश्यक होता है। सामान्यतः बैंक अधिकतम 10 साल के लिए निवेश की सुविधा प्रदान करती है।

ब्याज प्राप्ति : सामान्य फिक्स्ड डिपॉजिट्स की तरह ही टैक्स सेविंग डिपॉजिट्स में तिमाही ब्याज एवं मैच्यूरिटी पर ब्याज दोनों ही विकल्प होते हैं। निवेशक अपनी जरूरत अनुसार दोनों में से किसी भी विकल्प का चयन कर सकते हैं।

टीडीएस कटौती : बैंक में सालाना 1 लाख रुपए से अधिक ब्याज प्राप्ति की स्थिति में टीडीएस कटौती का प्रावधान है। वर्तमान में 10 प्रतिशत की दर से अर्जित ब्याज पर टीडीएस कटौती की जाती है।

नॉमिनेशन सुविधा : सामान्य फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह ही टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट्स में भी नॉमिनेशन किया जा सकता है।

प्रिमैच्यूर विड्राल : टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट्स में 5 साल का लॉक-इन होने की वजह से प्रिमैच्यूर विड्राल (समय पूर्व एफडी छुड़वाना) नहीं किया जा सकता है।

लोन सुविधा : टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट्स के तहत ओवरड्राफ्ट अथवा लोन भी नहीं लिया जा सकता है। टैक्स सेविंग फिक्सड डिपॉजिट में टैक्स छूट, निवेश की सुरक्षा एवं ग्यारंटेड रिटर्न तो मिल जाता है लेकिन पोस्ट टैक्स रिटर्न बहुत ही कम मिल पाता है। अतः जो निवेशक जोखिम नहीं लेना चाहते हैं वे टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश कर सकते हैं।