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Last Modified: गुरुवार, 5 अक्टूबर 2017 (12:23 IST)

सेबी ने ईसीएल, 9 व्यक्तियों पर लगाया 4 साल का प्रतिबंध

सेबी ने ईसीएल, 9 व्यक्तियों पर लगाया 4 साल का प्रतिबंध - SEBI
नई दिल्ली। बाजार नियामक सेबी ने निवेशकों से अवैध रूप से धन जुटाने को लेकर एक्सप्रेस कल्टीवेशन लिमिटेड (ईसीएल) और 9 व्यक्तियों के प्रतिभूति बाजार में कारोबार करने पर रोक लगाई है। सेबी ने उन पर 4 साल के लिए प्रतिबंध लगाया है।
 
सेबी के 3 अक्टूबर के आदेश के मुताबिक प्रतिबंधित किए गए 9 लोगों में से 4 (माजूमदार, तन्मय मृधा, सागर माजूमदार और मनोज कुमार ढाली) ईसीएल के मौजूदा निदेशक हैं जबकि अशीष ढाली और शंकर बैद्या पूर्व निदेशक है, बाकी 3 लोग संतोष सरदार, सुभा मजूमदार और सुनील बरन मजूमदार फर्म के प्रवर्तक हैं। 
 
नियामक ने आदेश में कहा कि ईसीएल ने वित्तीय वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान 970 निवेशकों को विमोचनीय तरजीही शेयर (आरपीएस) जारी और आवंटित करके 1.02 करोड़ रुपए जुटाए। चूंकि 50 से अधिक लोगों को शेयर जारी किए गए थे, इस लिहाज से आरपीएस की पेशकश 1 सार्वजनिक पेशकश बनने योग्य थी और शेयर बाजार में प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध किया जाना जरुरी था, हालांकि ईसीएल ने प्रावधान का पालन नहीं किया।
 
वहीं दूसरी ओर बाजार नियामक सेबी ने 20 संस्थाओं से कारोबार प्रतिबंध हटा लिया है। इन संस्थाओं पर केल्विन फिनकैप लिमिटेड के शेयरों में धोखाधड़ी करके व्यापार करने में शामिल होने का आरोप था। सेबी ने कहा कि उसे इनके खिलाफ कोई प्रतिकूल साक्ष्य नहीं मिला है। (भाषा)
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