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Last Updated : शुक्रवार, 24 जनवरी 2025 (09:03 IST)

राष्‍ट्रपति ट्रंप को बड़ा झटका, जन्म से नागरिकता खत्म करने संबंधी आदेश पर रोक

अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गुरुवार को उस समय बड़ा झटका लगा जब संघीय न्यायाधीश ने उनकी जन्म आधारित अमेरिकी नागरिकता संबंधी योजना पर रोक लगा दी।

Donald Trump
Donald Trump news in hindi : अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गुरुवार को उस समय बड़ा झटका लगा जब संघीय न्यायाधीश ने उनकी जन्म आधारित अमेरिकी नागरिकता संबंधी योजना पर रोक लगा दी। यह आदेश 20 फरवरी से प्रभावी होने वाला था। ALSO READ: अमेरिकी नागरिकता पर बवाल, 22 प्रांतों में ट्रंप पर मुकदमा
 
एक संघीय न्यायाधीश ने गुरुवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस कार्यकारी आदेश को अस्थायी रूप से रोक दिया, जिसमें माता-पिता की आव्रजन स्थिति को नजरअंदाज करते हुए अमेरिकी जन्मसिद्ध नागरिकता की सांविधानिक गारंटी को समाप्त कर दिया गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण के दिन इस आदेश पर हस्ताक्षर किए थे।
 
ट्रंप ने अपने कार्यकारी आदेश में कहा था कि यदि कोई माता-पिता अमेरिकी नागरिक या कानूनी स्थायी निवासी नहीं हैं, तो अमेरिकी एजेंसियां देश में जन्मे बच्चों की नागरिकता को मान्यता देने से इन्कार कर दें। ALSO READ: राष्ट्रपति पद संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप ने दिया झटका, पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ अमेरिका
 
ट्रंप के इस आदेश पर हड़कंप मच गया था। अमेरिका के 22 प्रांतों के अटॉर्नी जनरलों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस शासकीय आदेश के खिलाफ मंगलवार को मुकदमा दायर किया जिसके तहत देश में जन्म लेने पर किसी भी व्यक्ति को स्वत: नागरिकता मिल जाने के 100 साल पुराने आव्रजन नियम को खत्म करने के लिए कदम उठाया गया है।
 
इस नियम के तहत यदि किसी व्यक्ति का जन्म अमेरिका में हुआ है तो जन्म के आधार पर उसे अमेरिकी नागरिकता मिल जाती थी, भले ही उनके माता-पिता किसी और देश के हों। 
edited by : Nrapendra Gupta
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