TCS के खिलाफ अपील याचिका अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में खारिज, जानें क्यों
नई दिल्ली। अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) के खिलाफ जिला अदालत द्वारा पारित 14 करोड़ डॉलर के हर्जाने के आदेश को चुनौती देने वाली कंपनी की अपील को खारिज कर दिया है। कंपनी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
विस्कॉन्सिन की जिला अदालत ने एपिक सिस्टम्स कॉरपोरेशन के पक्ष में 14 करोड़ डॉलर का हर्जाना लगाया है। कंपनी ने आरोप लगाया था कि टीसीएस ने अस्पताल प्रबंधन प्रणाली मेड मंत्रा' के विकास के लिए उसकी बौद्धिक संपदा का उल्लंघन किया है। इसे 2009 में भारत में अस्पतालें चलाने वाली बड़ी कंपनी के लिए लागू किया गया था।
टीसीएस ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि एपिक सिस्टम्स कॉर्पोरेशन मामले में अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने 20 नवंबर, 2023 को 'यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स', 7वें सर्किट के पारित उस आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की कंपनी की याचिका को खारिज कर दिया जिसमें विस्कॉन्सिन जिला अदालत द्वारा 14 करोड़ डॉलर के दंडात्मक क्षतिपूर्ति हर्जाने की पुष्टि की थी।
एपिक ने आरोप लगाया था कि टीसीएस ने एपिक सिस्टम के यूजर-वेब पोर्टल से डाउनलोड किए गए दस्तावेजों का दुरुपयोग किया। टीसीएस ने कहा कि अमेरिकी उच्चतम न्यायालय के आदेश को देखते हुए कंपनी की इसके लिए शेष प्रावधान करने की योजना है। यह 12.5 करोड़ डॉलर बैठता है। यह प्रावधान 31 दिसंबर 2023 को समाप्त तीसरी तिमाही के वित्तीय विविरण में किया जाएगा।(भाषा)
Edited by: Ravindra Gupta