गुरुवार, 30 जनवरी 2025
  • Webdunia Deals
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. कोरोना वायरस
  4. Omicron : Yellow alert in Delhi, new guidelines
Written By
Last Updated : मंगलवार, 28 दिसंबर 2021 (16:32 IST)

ओमिक्रॉन से दिल्ली में येलो अलर्ट: स्कूल, सिनेमा और जिम बंद, दुकानें ऑड ईवन के नियम से खुलेंगी, जाने पाबंदियां और छूट

ओमिक्रॉन से दिल्ली में येलो अलर्ट: स्कूल, सिनेमा और जिम बंद, दुकानें ऑड ईवन के नियम से खुलेंगी, जाने पाबंदियां और छूट - Omicron : Yellow alert in Delhi, new guidelines
नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शहर में कोविड-19 के मामले बढ़ने पर मंगलवार को कहा कि दिल्ली में ‘ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान’ (GRAP) के तहत येलो अलर्ट जारी किया गया है और इसके अनुसार पाबंदियां लागू की जाएंगी।
 
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के मामले हल्के हैं और संक्रमण के मामले बढ़ने के बावजूद ऑक्सीजन या वेंटीलेटर के इस्तेमाल में कोई वृद्धि नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि से निपटने के लिए पहले के मुकाबले 10 गुना अधिक तैयार हैं।
गौरतलब है कि ‘येलो’ अलर्ट तब जारी किया जाता है जब कोविड संक्रमण दर लगातार दो दिनों तक 0.5 प्रतिशत से अधिक रहती है।
 
जानें पाबंदियां और छूट : 
- दिल्ली में नाइट कर्फ्यू 10 बजे रात से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा।
- वीकेंड कर्फ्यू नहीं रहेगा।
- ऑड ईवन के तहत गैर-जरूरी दुकानें और मॉल खुलेंगे। टाइमिंग सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक होगी।
- निर्माण कार्य चालू रहेंगे और इंडस्ट्री खुली रहेगी।
- रेस्तरां, दिल्ली मेट्रो और बार में 50 फीसदी लोगों को ही अनुमति। 
- बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे।
- सलून और ब्यूटी पार्लर खुले रहेंगे।
- स्पा, जिम, योग केंद्र और एंटरेटनमेंट पार्क बंद होंगे।
- दिल्ली मेट्रो में सिर्फ आधी सीटों पर बैठकर यात्रा कर सकेंगे लोग। खड़े होकर ट्रैवलिंग की परमिशन नहीं होगी।
- दूसरे राज्यों में जाने वाली बसों में सिर्फ 50 फीसदी यात्री ही सफर करेंगे। 
- ऑटो, ई-रिक्शा, टैक्सी और साइकिल रिक्शा में दो सवारियों को ही बैठने की अनुमति।
- स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। हालांकि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं का आयोजन जारी रहेगा।
- पब्लिक पार्क खुले रहेंगे।
- शादी और अंतिम संस्कार में 20 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति रहेगी।
- सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर लगेगी रोक। 
- स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग सेंटर बंद होंगे।
- निजी दफ्तरों में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही काम करने की अनुमति मिलेगी।
ये भी पढ़ें
2021 में लांच हुए ये स्मार्टफोन, जिन्होंने मोबाइल वर्ल्ड में मचाया तहलका