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Last Modified: गुरुवार, 5 मार्च 2020 (10:45 IST)

IRDA ने बीमा कंपनियों को दिए निर्देश, क्या कोरोना के मरीजों को मिलेगा बीमा कवर...

IRDA ने बीमा कंपनियों को दिए निर्देश, क्या कोरोना के मरीजों को मिलेगा बीमा कवर... - IRDA gave instructions to insurance companies in Corona case
नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस के कहर से बचने के लिए बड़े स्तर पर तैयारी की है। पिछले 3 दिनों में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के 29 मामले सामने आ चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद मामले को देख रहे हैं। इसी बीच अब इंश्योरेंस रेग्युलेटरी एंड डेवलेपमेंट अथॉरिटी (IRDA) ने बीमा कंपनियों को एक सर्कुलर जारी कर ऐसी पॉलिसियां बनाने को कहा है जिसमें बीमा कवर हो।

इरडा ने सभी बीमा कंपनियों से ऐसी पॉलिसी बनाने को कहा है, जिनमें कोरोना वायरस के इलाज का खर्च भी कवर हो। अगर ऐसा होता है तो भारत पहला ऐसा देश होगा, जहां पर कोरोना को बीमा कवर में शामिल किया जाएगा। बीमा नियामक ने बीमा कंपनियों से कहा है कि वे इन मामलों का जल्द से जल्द निपटान भी करें।

इरडा ने सुर्कलर में कहा है कि स्वास्थ्य बीमा की जरूरत को पूरा करने के उद्देश्य से बीमा कंपनियों को सुझाव दिया गया है वह ऐसी पॉलिसी तैयार करें जिसमें कोरोना वायरस से प्रभावित मरीजों का भी इलाज किया जा सके। पॉलिसी को इस तरह से तैयार करना है, जिससे कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों के इलाज का पूरा खर्च उठाया जा सके।

इरडा के सर्कुलर पर एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के हेड सुब्रमण्यम बी ने कहा कि कोरोना वायरस के दावे का निपटान तब हो सकता है जब मरीज 24 घंटे तक अस्पताल में भर्ती रहा हो। हालांकि, महामारी घोषित होने पर कोरोना मरीजों को बीमा कवर का फायदा नहीं मिल पाएगा।

उल्लेखनीय है कि कोरोना के संक्रमण से दुनियाभर में 3000 से अधिक मौतें हो चुकी हैं और 90 हजार से अधिक लोगों को इसने बीमार कर रखा है। ज्यादातर स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में उन मरीजों को कवर नहीं किया जाता जो अस्पताल में न रहे हों।
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