ओमिक्रॉन से जंग: केंद्र के साथ ही राज्य भी सतर्क, जानिए कहां क्या है ट्रेवल एडवाइजरी...
नई दिल्ली। देशभर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के अब तक कुल 23 मामले सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा 10 मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं जबकि राजस्थान में 9 ओमिक्रॉन मरीज मिले हैं। नए वैरिएंट को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच केंद्र सरकार के साथ ही कई राज्यों ने भी ट्रेवल एडवाइजरी जारी की है। जानिए किस राज्य में क्या है ट्रेवल एडवाइजरी...
केंद्र सरकार ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए नए नियम जारी किए हैं। 'ओमिक्रॉन' के मद्देनजर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद इनकी घोषणा की गई। इसके तहत जिन देशों में खतरा ज्यादा है वहां से आने वाले यात्रियों का कोविड परीक्षण किया जाएगा और नेगेटिव पाए जाने पर सात दिनों तक होम क्वारंटाइन करने के लिए भी कहा गया है। इसके अलावा इस एडवाइजरी में और भी नए नियम डाले गए हैं।
राजस्थान : राजस्थान सरकार ने भी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए ट्रेवल गाइडलाइंस जारी की। वे यात्री जिन्होंने कोविड वैक्सीन का एक ही डोज लिया है उन्हें राज्य में प्रवेश दिया जाएगा। उन लोगों RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट भी दिखाने की आवश्यकता नहीं है और ना ही उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा।
कोरोना वैक्सीन का एक भी डोज नहीं लेने वालों को RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी, जो 72 घंटे से ज्यादा पुरानी ना हो। रिपोर्ट नहीं दिखाने वालों को नियमानुसार क्वारंटाइन किया जाएगा। सभी यात्रियों के लिए थर्मल स्कैनिंग और ऑक्सीजन सेचुरेशन टेस्ट अनिवार्य है। यात्रियों को अपने स्वास्थ्य की जानकारी आरोग्य सेतु मोबाइल एप या सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के जरिए देना होगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। नो मास्क नो मुवमेंट अभियान भी जारी रहेगा।
दिल्ली : अंतराष्ट्रीय आगमन पर अनिवार्य रूप से एक निगेटिव RT-PCR रिपोर्ट ले जानी होगी। अगर टेस्ट पॉजिटिव है, तो यात्रियों से आइसोलेट कर उनके सैंपल जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएंगे। रिपोर्ट निगेटिव आने पर यात्रियों को 7 दिन होम क्वारंटाइन में रखा जाएगा। 8वें दिन उनका फिर से टेस्ट किया जाएगा। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को टेस्ट से छूट दी जाएगी। अगर किसी बच्चे में लक्षण हैं तो उसकी जांच की जाएगी।
दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में 40 बेड वाले इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। हाई रिस्क वाले देशों से उड़ान भरने वाले यात्रियों को 14 दिनों के लिए अपने लक्षणों की स्वयं निगरानी करने की सलाह दी गई है। ऐसे यात्रियों में से 5 प्रतिशत का रैंडम टेस्ट किया जाएगा। ऐसे यात्रियों के टेस्ट सैंपल की लागत नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा वहन की जाएगी और जीनोम सिकुएंसिंग के लिए भेजी जाएगी।
महाराष्ट्र : महाराष्ट्र राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, 'जोखिम वाले' देशों से राज्य आने वाले यात्रियों को अनिवार्य रूप से 7 दिन तक संस्थागत पृथक-वास में रहना होगा। ऐसे यात्रियों की राज्य में पहुंचने के दूसरे, चौथे और सातवें दिन RT-PCR पद्धति से जांच भी होगी। यदि कोई यात्री संक्रमित पाया जाता है, तो उसे अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। अगर उसकी रिपोर्ट निगेटिव आती है तो भी उसे सात दिन के लिए घर में पृथक-वास में रहना होगा।
मध्यप्रदेश : मध्यप्रदेश के अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग मोहम्मद सुलेमान ने कहा कि विदेश से आने वाले सभी यात्रीयों की विमानतल पर RTPCR जांच की जाएगी। टेस्ट रिपोर्ट अधिकतम 6 घंटे में यात्रियों को दे दी जाएगी। रिपोर्ट आने तक यात्रियों को विमानतल पर रहना होगा। रिपोर्ट पॉजेटिव आने पर विमानतल से सीधे अस्पताल भेज दिया जाएगा।
रिपोर्ट नेगेटिव आने पर यात्री को 7 दिनों तक घर पर क्वारन्टीन रहना होगा। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग उनकी निगरानी करेगा।
उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रोन को लेकर सभी जिलों को सर्तकता और सावधानी बरतने के लिए गाइडलाइन जारी की है। विदेश से आने वाले सभी यात्रियों की आरटी-पीसीआर जांच हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य की सीमाओं पर सर्तकता बरत रही है। साथ ही ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को और भी बेहतर करने पर जोर दे रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आला अधिकारियों को ओमिक्रोन के मद्देनजर अस्पतालों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं।
कर्नाटक : कर्नाटक सरकार ने भी ओमिक्रॉन को देखते हुए ट्रैवल एडवाइजरी लागू की है। इसके तहत बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका, जिला प्रशासन व एयरपोर्ट से संबंधित अधिकारियों को अलर्ट किया और सख्ती बरतने के निर्देश दिए। इन्हें नए ट्रैवल एडवाइजरी लागू करने और इसका सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने को कहा।
नई गाइडलाइंस के तहत यात्रियों को आनलाइन एयर सुविधा पोर्टल पर एक फार्म सबमिट करना होगा जिसमें अंतिम 14 दिनों की अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बतानी होगी। इसके साथ ही नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल पर देना होगा जो यात्रा शुरू करने से पहले के 72 घंटों के भीतर का होना चाहिए।