UP : धर्म छिपाकर की शादी, युवती का कराया गर्भपात, आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज
Gonda Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में धर्म छिपाकर युवती से शादी करने और जबरन धर्म परिवर्तन व गर्भपात करवाने के आरोप में 4 अभियुक्तों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। शिकायत में कहा गया है कि युवती को मौलवी के पास ले जाकर धर्म परिवर्तन करवाते हुए मुस्लिम रीति-रिवाज से निकाह करवाया गया। निकाह के बाद परिजन को युवती के गर्भवती होने की जानकारी मिलने पर उन्होंने दबाव डालकर जबरन उसका गर्भपात भी करवा दिया। जिले के कोतवाली नगर थाना क्षेत्र की निवासी एक युवती की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने बुधवार को बताया कि जिले के कोतवाली नगर थाना क्षेत्र की निवासी एक युवती की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि शिकायत के अनुसार, वर्ष 2017 में सिटी लाइफ शॉपिंग मॉल के उद्घाटन के दौरान युवती की मुलाकात एक युवक से हुई, जिसने अपना नाम विनीत सिंह बताया था।
अधिकारी ने कहा कि आपस में संपर्क बढ़ने पर दिसंबर 2017 में दोनों ने एक स्थानीय मंदिर में हिन्दू रीति-रिवाज से विवाह कर लिया और पति-पत्नी के रूप में साथ रहने लगे। उन्होंने कहा कि बाद में पता चला कि युवक का असली नाम आजम हसन शेख है, जो मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। अधिकारी ने कहा कि युवती को यह पता चलने के बाद दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया।
जायसवाल ने कहा कि शिकायत में आरोप लगया गया है कि आरोपी व्यक्ति युवती को पश्चिम बंगाल में स्थित अपने घर ले गया और वहां उसके पिता अकबर अली, मां राशिदा और बहन मनुजा ने धर्म परिवर्तन कराने के लिए दबाव बनाया। उन्होंने कहा कि शिकायत में कहा गया है कि युवती को मौलवी के पास ले जाकर धर्म परिवर्तन करवाते हुए मुस्लिम रीति-रिवाज से निकाह करवाया गया।
शिकायत के अनुसार निकाह के बाद परिजन को युवती के गर्भवती होने की जानकारी मिलने पर उन्होंने दबाव डालकर जबरन उसका गर्भपात भी करवा दिया। एसपी ने बताया कि इस बीच युवती किसी तरह भागकर गोंडा आ गई और इलाज कराने के बाद अपने मायके में रहने लगी।
युवती ने आरोप लगाया है कि 29 जुलाई को आजम ने उसे फोन पर ब्लैकमेल करते हुए निजी क्षणों की फोटो वायरल करने की धमकी दी गई। युवती ने शिकायत में कहा कि उसकी सहेलियों को फोन कर उसके मुस्लिम धर्म स्वीकार किए जाने की बात बताई गई, जिससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा।
प्रभारी निरीक्षक विवेक त्रिवेदी ने बताया कि युवती की तहरीर के आधार पर शुक्रवार को नामजद आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता तथा उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 की धारा 3/5 (1) अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई और मामले की जांच जारी है। (भाषा)
(सांकेतिक फोटो)
Edited By : Chetan Gour