रेल यात्रियों के लिए सिर्फ 45 पैसे में बीमा, ऐसे मिलेगा 10 लाख रुपए तक का लाभ
Insurance for railway passengers for 45 paise: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnav) ने बुधवार को कहा कि यात्री ई-टिकट खरीदते समय सभी करों सहित 45 पैसे का प्रीमियम देकर वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। लोकसभा में रेल यात्रा बीमा से संबंधित प्रश्नों के लिखित उत्तर में वैष्णव ने कहा कि सभी यात्री ऑनलाइन या आरक्षण काउंटरों से टिकट बुक कर सकते हैं। हालांकि, वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना (ओटीआईएस) केवल उन कन्फर्म/आरएसी यात्रियों के लिए उपलब्ध है, जिन्होंने अपनी टिकट ऑनलाइन बुक की है।
विकल्प चुनने की सुविधा : वैष्णव ने कहा कि कोई भी यात्री, जो बीमा लाभ प्राप्त करना चाहता है, वह टिकट बुक करते समय अपने विवेक से इस योजना का विकल्प चुन सकता है। यह योजना ई-टिकट बुक करने वाले यात्रियों के लिए उपलब्ध है और यह उन लोगों को अतिरिक्त बीमा कवर प्रदान करती है, जिन्होंने इसे चुना है और प्रीमियम का भुगतान किया है।
उन्होंने कहा कि वर्तमान में, वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना के तहत बीमा प्राप्त करने के लिए सभी करों सहित प्रति यात्री प्रति यात्रा प्रीमियम 45 पैसे (पैंतालीस पैसे) है। यात्री टिकट बुक करते समय बीमा योजना का विकल्प चुनता है और किराए के साथ प्रीमियम का भुगतान करता है।
इस तरह मिलती है पॉलिसी की जानकारी : रेल मंत्री के अनुसार, यात्रियों को बीमा कंपनी से सीधे उनके पंजीकृत मोबाइल और ईमेल आईडी पर संदेश के माध्यम से पॉलिसी की जानकारी प्राप्त होती है, साथ ही नामांकन विवरण दर्ज करने के लिए लिंक भी मिलता है। इसके अलावा, बीमा कंपनी पॉलिसी जारी करने और दावों के निपटान के लिए सीधेतौर पर जिम्मेदार होती है। उन्होंने यह भी बताया कि यात्री बीमा कंपनी से ईमेल के माध्यम से प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार सीधे बीमा कंपनी के पास दावा दायर करते हैं और दावा दायर करना यात्री और बीमा कंपनी के बीच एक सतत प्रक्रिया है।
27.22 करोड़ की राशि का भुगतान : इन दावों के तहत प्रभावित यात्रियों/उनके रिश्तेदारों को बीमा कंपनियों द्वारा वितरित कुल राशि का विवरण देते हुए, वैष्णव ने कहा कि पिछले 5 वर्षों के दौरान यात्रियों द्वारा दावा दायर करने के बाद बीमा कंपनियों द्वारा 333 दावों का निपटारा किया गया और बीमा कंपनियों द्वारा यात्रियों को 27.22 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। रेल मंत्री ने सदन को सूचित किया कि यात्री आईआरसीटीसी वेबसाइट या ऐप पर टिकट बुक करते समय केवल टिक बॉक्स पर क्लिक करके आसानी से योजना को स्वीकार कर सकते हैं।
क्या हैं इस योजना के फायदे :
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दुर्घटना में यात्री की मृत्यु होने पर नॉमिनी को 10 लाख रुपए का बीमा कवर मिलता है।
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यदि यात्री स्थायी रूप से पूर्ण विकलांग हो जाता है, तो उसे भी 10 लाख रुपए मिलते हैं।
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स्थायी आंशिक विकलांगता की स्थिति में, विकलांगता की गंभीरता के आधार पर 7.5 लाख रुपए तक का कवर मिलता है।
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चोट लगने की स्थिति में इलाज के खर्च के लिए 2 लाख रुपए तक का कवरेज मिलता है।
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यात्री की मृत्यु होने पर पार्थिव शरीर को घर ले जाने के खर्च के लिए 10,000 रुपए का कवर मिलता है। (एजेंसी/वेबदुनिया) Edited by: Vrijendra Singh Jhala