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Last Modified: बुधवार, 2 सितम्बर 2020 (18:48 IST)

जाह्नवी कपूर की फिल्म 'गुंजन सक्सेना : द कारगिल गर्ल' की स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार

Janhvi Kapoor
दिल्ली हाईकोर्ट ने नेटफ्लिक्स फिल्म 'गुंजन सक्सेना : द कारगिल गर्ल' की स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। केंद्र ने अपनी याचिका में कहा था कि यह फिल्म भारतीय वायु सेना (आईएएफ) की खराब छवि को दर्शाया गया है।

 
जस्टिस राजीव शकधर ने केंद्र से पूछा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्म रिलीज होने से पहले उसने अदालत से संपर्क क्यों नहीं किया और कहा कि अब इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती क्योंकि फिल्म पहले से ही स्ट्रीमिंग है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए कहा कि फिल्म ने भारतीय वायुसेना की छवि को धूमिल किया है क्योंकि इस फिल्म में दिखाया गया कि बल मैं लैंगिक भेदभाव होता है, जो सही नहीं है। 
 
हाईकोर्ट ने फिल्म का निर्माण करने वाली धर्मा प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड और नेटफ्लिक्स से फिल्म की स्ट्रीमिंग को रोकने के लिए केंद्र की याचिका पर जवाब मांगा। अदालत ने कहा कि उसका यह विचार है कि पूर्व फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना को भी मुकदमा दायर करने के लिए एक पक्ष बनाया जाए और उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाए। 
 
बता दें कि जाह्नवी कपूर की फिल्म गुंजन सक्सेना लगातार विवादों में है। फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने से पहले ही सोशल मीडिया पर नेपोटिज्म के विवाद की वजह से फिल्म का विरोध होना शुरू हो गया था। फिल्म रिलीज हुई तो भारतीय वायुसेना बिफर गई कि वायुसेना की छवि को गलत दिखाया गया है।